फर्जी शस्त्र लाइसेंस: मुख्तार की दलील खारिज, अदालत ने 5 धाराओं में तय किए आरोप (फाइल फोटो)
प्रयागराज. बहुचर्चित बाहुबली और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) बांदा जेल (Banda Jail) में बंद हैं. यहां उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए हैं. प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किये हैं.
जानकारी के अनुसार बाहुबली विधायक और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पांच धाराओं में आरोप तय किये हैं. स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467 - 468 - 420 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किये. मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर दोनाली बन्दूक का लाइसेंस लेने का था आरोप था. इस पर गाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.
अब तीस साल बाद मुख्तार पर तय हुए आरोप
अब इन्हीं धाराओं के तहत मुख्तार के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा. एडीजीसी क्रिमिनल राजेश गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार आरोप तय होते वक़्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्तार अंसारी कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा था. स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान मुख्तार को फैसला सुनाया. माफिया विधायक मुख्तार अंसारी ने उस पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया. इसके साथ उसने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है.
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