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Umesh Pal Murder Case: बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों के लापता होने के रहस्य से नहीं उठा पर्दा

नाबालिग बेटों के पिता अतीक अहमद माफिया हैं

नाबालिग बेटों के पिता अतीक अहमद माफिया हैं

Prayagraj News: कोर्ट ने कहा कि तीन बार मौका देने के बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. यह घोर लापरवाही और कोर ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

अतीक की पत्नी शाइस्ता की ओर से CJM कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई
तीन बार मौका देने के बाबजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं
CJM कोर्ट ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर 22 मार्च को किया तलब

देवघाट: माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) के दो नाबालिग बेटों के लापता होने के राज से आज भी पर्दा नहीं उठ सका. इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (Atiq Wife Shaista Parveen) की ओर से सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (दिनेश कुमार गौतम) ने पुलिस को अंतिम मौका देते हुए चेतावनी दी है.  मामले की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि तय की गई थी. हालांकि, रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. इसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की थी.

कोर्ट ने कहा कि तीन बार मौका देने के बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. यह घोर लापरवाही है और कोर्ट के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने थानाध्यक्ष धूमनगंज को नोटिस जारी कर 22 मार्च को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा है कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और क्यों न उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू की जाए.

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बाहुबली अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के लापता होने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष बंद लिफाफे में पेश की गई आख्या को वापस करते हुए यह आदेश दिया था कि थाना प्रभारी कोर्ट में खुली रिपोर्ट पेश करें. उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाने की ओर से 13 मार्च को कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई थी.

पेश की गयी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आवेदिका शाइस्ता इस मामले में घोषित इनामी अभियुक्त है और माफिया परिवार से है. ऐसी दशा में उसकी दुश्मनी होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसलिए आवेदिका द्वारा दाखिल अर्जी के संदर्भ में लिखित आख्या को गोपनीय रखते हुए एक बंद लिफाफे में भेजी जा रही है. यह भी कहा गया कि दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराए गए हैं. वहीं, शाइस्ता परवीन का कहना था कि उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं.

Tags: Atiq Ahmed Case History, Atiq Ahmed wife Shaista, Bahubali Atiq Ahmed, Prayagraj Court, Prayagraj News, UP crime, UP news

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