विवादित परिसर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या (Ayodhya) पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्र्स्ट बनाने का भी आदेश दिया है. जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने को कहा है. बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ (Lucknow) पीठ ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित परिसर को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था.
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में दिए अपने फैसले में विवादित जमीन को तीन हिस्सा में बांट दिया था. एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया गया. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.
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Tags: Ayodhya, Ayodhya Land Dispute, Ayodhya Verdict, Babri Masjid Demolition Case, Babri mosque demolition, Supreme Court, Supreme court of india
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