Exclusive: अयोध्या के सहनवा में मस्जिद के लिए दी जा सकती है जमीन, जानिए इसका ऐतिहासिक महत्व

शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने अपने आदेश में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) को तोड़े जाने की घटना को गैरकानूनी ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या (Ayodhya) में ही किसी अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने अपने आदेश में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) को तोड़े जाने की घटना को गैरकानूनी ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या (Ayodhya) में ही किसी अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: November 12, 2019, 1:03 AM IST
अयोध्या. अयोध्या (Ayodhya) से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के सहनवा (Sahanwa) में मस्जिद (Masjid) के लिए जगह दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के तहत सहनवा में बाबरी मस्ज़िद (Babri Masjid) बनाने के लिए जमीन दी जा सकती है. बता दें, सहनवा में बाबर (Babur) के सेनापति मीर बाक़ी (Mir Baqi) की मज़ार भी है. बाबर के सेनापति मीर बाक़ी ने ही बाबरी मस्जिद बनवाई थी.
न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मीर बाकी के वंशज भी चाहते हैं कि सहनवा में मस्ज़िद बने. 2017 में ही सहनवा को अयोध्या नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है. सहनवा, अयोध्या रामजन्मभूमि से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है. अयोध्या नगर निगम में जल्द ही 40 गांवों को शामिल किए जाने की मंजूरी मिल सकती है. मस्जिद के लिए अयोध्या के चांदपुर हरवंश और डाभासेंभर पर भी चर्चा हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का दिया है आदेश
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. इसमें विवादित स्थल रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया गया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की घटना को गैरकानूनी ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने आदेश में सरकार को इसकी व्यवस्था करने को कहा है.
'मनमाफिक जमीन मिलेगी तो हम जरूर लेंगे'
बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर मनमाफिक 5 एकड़ जमीन चिन्हित होकर मिलेगी तो हम जरूर लेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा है लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रस्ताव तो मिला नहीं है. इकबाल अंसारी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं. आप मंदिर निर्माण में सहयोग की बात कर रहे हैं, हम सब त्योहारों में एक साथ रहते हैं. वह हमारी मदद करते हैं, हम उनकी करते हैं.

हिंदू और मुसलमान एक हैं
इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में कोई विवाद नहीं है. हिंदू और मुसलमान एक हैं. अयोध्या का इतिहास है कि बाहर से लोग आते हैं, नेता आते हैं, तब माहौल खराब किया जाता है. यह तो बहुत बढ़िया सवाल है कि हिंदू मस्जिद बनाने में सहयोग करें और मुस्लिम, मंदिर बनाने में. हम कहां पीछे हटने वाले हैं. हमें किसी से परहेज नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का दिया है आदेश
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. इसमें विवादित स्थल रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया गया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की घटना को गैरकानूनी ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने आदेश में सरकार को इसकी व्यवस्था करने को कहा है.
'मनमाफिक जमीन मिलेगी तो हम जरूर लेंगे'
बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर मनमाफिक 5 एकड़ जमीन चिन्हित होकर मिलेगी तो हम जरूर लेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा है लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रस्ताव तो मिला नहीं है. इकबाल अंसारी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं. आप मंदिर निर्माण में सहयोग की बात कर रहे हैं, हम सब त्योहारों में एक साथ रहते हैं. वह हमारी मदद करते हैं, हम उनकी करते हैं.

इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर मनमाफिक 5 एकड़ जमीन चिन्हित होकर मिलेगी तो हम जरूर लेंगे
हिंदू और मुसलमान एक हैं
इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में कोई विवाद नहीं है. हिंदू और मुसलमान एक हैं. अयोध्या का इतिहास है कि बाहर से लोग आते हैं, नेता आते हैं, तब माहौल खराब किया जाता है. यह तो बहुत बढ़िया सवाल है कि हिंदू मस्जिद बनाने में सहयोग करें और मुस्लिम, मंदिर बनाने में. हम कहां पीछे हटने वाले हैं. हमें किसी से परहेज नहीं है.
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