होम /न्यूज /उत्तर प्रदेश /पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड: माफिया कुंटू सिंह समेत 9 आरोपी दोषी करार, 12 मई को सुनायी जाएगी सजा

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड: माफिया कुंटू सिंह समेत 9 आरोपी दोषी करार, 12 मई को सुनायी जाएगी सजा

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत 9 दोषी करार

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत 9 दोषी करार

Azamgarh Latest News: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की वर्ष 2013 में जीयनपुर कस्बे में घर के पास हत्या कर दी गई थी. इस ...अधिक पढ़ें

आजमगढ़. जिले के बहुचर्चित पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 के जस्टिस रमानंद ने दोषी करार दिया है.  न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा के ऐलान के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित कर दी है. इस हत्याकांड में ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 13 आरोपी शामिल हैं.

बताते चलें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की वर्ष 2013 में जीयनपुर कस्बे में घर के पास हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बड़े भाई संतोष सिंह टीपू ने ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के साथ 13 आरोपियों को नामजद किया था. पुलिस व सीबीआई ने विवेचना पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था. लगातार चल रही सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 6 रमानंद की अदालत ने 9 आरपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने फैसला सुरक्षित करते हुए सजा की तिथि 12 मई निर्धारित की है.

एक आरोपी  सुनवाई के दौरान हुई मौत, एक दोषमुक्त
सीबीआई के अधिवक्ता दीपनारायण ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उनके 9 सहयोगियों को दोषी करार दिया है. इसमें से चार अभियुक्त पर धारा 147 में दोष सिद्व हुआ है. एक अभियुक्त को धारा 201 में दोषी करार दिया गया है. जबकि एक अभियुक्त विजय यादव पर आरोप था कि उसने हत्या करने वाले अभियुक्तों को संरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे आरोपित नहीं पाया और उसे धारा 212 में दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारिख तय की है. उन्होने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपित थे, जिसमें एक की मौत सुनवाई के दौरान ही हो गयी थी. एक आरोपी नाबालिग था, जिसका ट्रायल जुवनाइल बोर्ड में चल रहा है. जबकि दो अभियुक्त 313 के स्तर पर फरार हो गये, इसलिए केवल नौ लोगों को ही सजा सुनाई गयी है.

आपके शहर से (आजमगढ़)

आजमगढ़
आजमगढ़

Tags: Azamgarh news, UP latest news

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें