दो साल की बच्ची से रेप: कोर्ट ने 14 दिन में आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
News18 Uttar Pradesh Updated: November 18, 2019, 5:11 PM IST

बरेली जनपद न्यायलय ने रेप के आरोपी को सुनायी उम्रकैद
सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही यादराम ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था.
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- Last Updated: November 18, 2019, 5:11 PM IST
बरेली. 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत (Court) ने महज 14 दिनों में ही उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. बच्ची के साथ 14 अक्टूबर को रेप (Rape) की वारदात हुई थी. जिसके बाद पुलिस (Police) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द विवेचना पूरी की. जिस वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका.
बीते 14 अक्टूबर को मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था. सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही यादराम ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में पुलिस ने यादराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था.
पुलिस ने की त्वरित विवेचना
मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की. विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज 6 दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. थाने के पैरोकार रामू गुप्ता ने इस केस में प्रभावी पैरवी की. समय-समय पर गवाहों की गवाही कराई. जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 कार्य दिवस में ही यादराम को उम्र कैद की सजा सुनाई.विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम बच्ची के परिजनों को दी जाएगी.
(इनपुट: हरीश शर्मा)
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बीते 14 अक्टूबर को मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था. सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही यादराम ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में पुलिस ने यादराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था.
पुलिस ने की त्वरित विवेचना
मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की. विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज 6 दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. थाने के पैरोकार रामू गुप्ता ने इस केस में प्रभावी पैरवी की. समय-समय पर गवाहों की गवाही कराई. जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 कार्य दिवस में ही यादराम को उम्र कैद की सजा सुनाई.विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम बच्ची के परिजनों को दी जाएगी.
(इनपुट: हरीश शर्मा)
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First published: November 18, 2019, 4:59 PM IST