नोएडा. सुपरटेक बिल्डर (Supertech Builder) ने यूएसए बेस्ड कंपनी एडिफिस (Adifis) को अपने ट्विन टावरों (Noida Twin Tower) को ध्वस्त करने का काम दिया है. इस पर नोए़डा प्राधिकरण ने भी सहमति दे दी है. टावर गिराने का काम एडिफिस कंपनी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) व नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में करेगी.
कंपनी ने इसके लिए यातायात विभाग, एक्सप्लोसिव को स्टोर करने और उसे प्रयोग करने की अनुमति, प्रदूषण विभाग से एनओसी लेने की कवायद शुरू कर दी है. साथ ही कंपनी को यातायात डायवर्जन का प्लान भी देने होगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 17 जनवरी तक कंपनी आवार्ड कर जवाब देने के लिए कहा था, जिसके बाद सुपरटेक ने इस कंपनी को चुना.
जोहानसबर्ग में ध्वस्त कर चुकी है 108 मीटर ऊंची इमारत
एडिफिस कंपनी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 108 मीटर ऊंची इमारत को ध्वस्त कर चुकी है. इस इमारत की दूसरी इमारत से दूरी 8 मीटर थी, जोकि काफी पेचीदा काम था. यहां भी यही स्थिति है. सियान और एपेक्स दोनों टावरों की ऊंचाई करीब 100 मीटर है और अन्य टावर से उनकी दूरी महज 9 मीटर की है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों की संरचनात्क स्टडी एक जैसी है. इसके अलावा कंपनी कोच्चि में भी इमारत को ध्वस्त कर चुकी है.
30 नवंबर तक ध्वस्त किए जाने थे दोनों टावर
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था. हालांकि ये टावर तय समय में ध्वस्त नहीं किए जा सके. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को 17 जनवरी तक अपना जवाब देने के लिए कहा था. इसी के चलते सुपरटेक ने रविवार को कंपनी को कार्य अवार्ड कर दिया.
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252 फ्लैट खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी है सारी रकम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुपरटेक ग्रुप को 30 अक्तूबर तक इन दोनों टॉवरों के कुल 252 फ्लैट खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी सारी रकम लौटानी थी. हालांकि तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट खरीदारों को उनके रुपये नहीं लौटाए जा सके हैं. यह रकम करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक बैठ रही थी. इसके चलते ग्रुप के अधिकारी पिछले दो माह से प्रयास में जुटे थे कि इन खरीदारों को वह ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में यूनिट देकर समझौता कर सकें लेकिन अधिकांश खरीदार अपनी रकम वापस मांग रहे थे.
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