गाजियाबाद को छोड़ कर दिल्ली से सटे सभी शहरों में पहले से ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी. (फाइल फोटो)
गाजियाबाद. गाजियाबाद. योगी सरकार (Yogi Government) ने गाजियाबाद (Ghaziabad), आगरा और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissionerate System) को लागू करने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले राज्य में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू है. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट कमिटी ने इस पर मुहर लगाई. इन तीन जिलों में भी अब जल्द एडीजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनाती की जाएगी. ऐसे में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर व्यवस्था में कई बदलाव किए जाएंगे. खासतौर पर आईजी रैंक के अधिकारी का कमिश्नर बनने के बाद जिले में कानून-व्यवस्था को कंट्रोल करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा.
बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने के बाद ही आईएस के हाथों से निकल कर जिलों की कमान आईपीएस के हाथों में आ जाती है. साथ ही सीआरपीसी के नियमों के अनुसार जिलों को पहले मेट्रोपोलिटन एरिया के तौर पर घोषित किया जाता है. गाजियाबाद में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. इससे जिले की पुलिस व्यव्स्था में सुधार देखने को मिलेगा. साथ ही महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोकथाम के साथ जांच में भी तेजी आएगी.
कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर कार्रवाई होगी तेज
कानून के जानकारों की मानें तो कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार औऱ अपराध नियंत्रण पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा. इस प्रणाली के लागू होने के बाद क्राइम कंट्रोल, बेहतर पुलिसिंग,जनसुनवाई, विवेचना में गुणवत्ता और पर्यवेक्षण में सुधार होगा. इसके साथ ही जिले में आईपीएस रैंक के कई अधिकारी और थाने चौकियों की संख्या भी बढ़ेगी. साथ ही पुलिस को मजिस्ट्रेटी पावर मिलने के बाद शांति भंग में निरुद्ध करने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका जैसे एक्ट लगाने में पुलिस को स्वतंत्रता मिलेगी.
पुलिस को कई अधिकार मिल जाएंगे
आपको बता दें कि कमिश्ननेट प्रणाली लागू हो जाने के बाद पुलिस को कई अधिकार मिल जाएंगे. जैसे, पहला अधिकार, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस अब खुद ही धारा 144 लागू कर सकती है. इसके पहले लिए डीएम का आदेश लेना जरूरी था. दूसरा, धारा- 151 (शांति भंग) के आशंका के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और 14 दिनों के लिए जेल भेज सकती है. तीसरा, धार 107/16 के तहत पुलिस को प्रतिबंधित कार्रवाई का अधिकार मिल जाएगा.
गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट लागू करने पर सीधा अधिकार
इसके साथ ही पुलिस को अब गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सीधा अधिकार मिल जाएगा. साथ ही पुलिस को गिरोहबंद अपराध या समाज विरोधी काम के लिए अब सीधे फैसले लने का अधिकार मिल जाएगा. एनएसए जैसे गंभीर मामलों में भी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा.
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गाजियाबाद को छोड़ कर दिल्ली से सटे सभी शहरों में यह प्रणाली पहले से ही लागू थी. दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अपराध को काफी हद तक काबू पाने में सफलता मिली थी. ऐसे में गाजियाबाद में भी अब यह प्रणाली लागू होने के बाद कानून व्यवस्था में काफी सुधार होगा.
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Tags: Ghaziabad News, Ghaziabad Police, UP police, Yogi government
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