यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों पर चर्चा
विशाल झा
गाज़ियाबाद. आजकल सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और रील को वायरल करने के लिए युवा सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं. ऐसा कर वो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. बल्कि, वो दूसरों की जान पर भी आफत बन रहे हैं. कई तो ऐसे भी है जो अभी 18 वर्ष के भी नहीं हुए. लेकिन, दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर बेखौफ हो कर स्टंट दिखा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में यातायात पुलिस के द्वारा अब ऐसे वाहन चालकों को रोकने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है. कोई भी ऐसा युवा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, वो सड़क पर अगर वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध और वाहन के पंजीकृत मालिक के विरुद्ध नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
क्या है मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान
18 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना जो किशोर 100, 125, 150 एवं 200 सीसी के दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों को ड्राइव करते है. उसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के अंतर्गत 25 हजार रुपये जुर्माना राशि और तीन वर्ष के कारावास या दोनों से दंडित किए जाने एवं वाहन के पंजीकरण को 12 माह तक रद्द किए जाने व वाहन चला रहे 18 वर्ष से कम आयु के किशोर को 25 वर्ष की उम्र तक परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाने का भी प्रावधान है. बता दें कि, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है.
इसके लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि वो अपने 18 वर्ष की कम आयु के किशोर और बच्चों को सड़क पर दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने को ना दें. ऐसा करने पर उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा नियमों की परवाह किए बिना सड़कों पर तेज रफ्तार में इन वाहनों को दौड़ाते हैं जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है.
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