रेप मामले में बसपा सांसद अतुल राय को राहत नहीं, सरेंडर की नई तारीख नहीं मिली, हो सकती है कुर्की

घोसी सीट से नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की फाइल फोटो
दरअसल, मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण की तारीख थी, लेकिन अतुल राय ने आत्मसमर्पण नहीं किया.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: June 5, 2019, 1:27 PM IST
यूपी कॉलेज की छात्रा से रेप के मामले में आरोपी घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को ख़ारिज करते हुए सरेंडर की नई तारीख देने से इनकार कर दिया है. अब उनके ऊपर कुर्की की तलवार लटक रही है.
दरअसल, मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण की तारीख थी, लेकिन अतुल राय ने आत्मसमर्पण नहीं किया. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय के जमानिया में सड़क हादसे में घायल होने की बात कही लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना. ऐसे में पुलिस अब अतुल राय के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई कर सकती है.
लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी है. अतुल ने गिरफ्तारी पर स्टे लेने की खातिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगायी, लेकिन राहत नहीं मिली. इसके बाद बनारस कोर्ट में हाजिर होने की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें 4 जून को तारीख तय थी, लेकिन अतुल राय हाजिर नहीं हुए. उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी समर्पण के लिए आ रहे थे, लेकिन गाजीपुर के जमानियां के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पैर में गंभीर चोट लगी है. ऐसे में हाजिर होने के लिए दूसरी तिथि नियत करने की अपील की. कोर्ट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी जानबूझकर विलंब कर रहा है. इससे न्याय की मूलभावना प्रभावित हो रही है.
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दरअसल, मंगलवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण की तारीख थी, लेकिन अतुल राय ने आत्मसमर्पण नहीं किया. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी की अदालत ने उनके द्वारा दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतुल राय के जमानिया में सड़क हादसे में घायल होने की बात कही लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना. ऐसे में पुलिस अब अतुल राय के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई कर सकती है.
लंका थाने में यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी है. अतुल ने गिरफ्तारी पर स्टे लेने की खातिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगायी, लेकिन राहत नहीं मिली. इसके बाद बनारस कोर्ट में हाजिर होने की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें 4 जून को तारीख तय थी, लेकिन अतुल राय हाजिर नहीं हुए. उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी समर्पण के लिए आ रहे थे, लेकिन गाजीपुर के जमानियां के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पैर में गंभीर चोट लगी है. ऐसे में हाजिर होने के लिए दूसरी तिथि नियत करने की अपील की. कोर्ट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी जानबूझकर विलंब कर रहा है. इससे न्याय की मूलभावना प्रभावित हो रही है.
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