भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है.
गोरखपुर. गोरखपुर के भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. दरअसल मौजूदा समय में बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. दरअसल सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप था. इसी मामले में भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है.
बता दें, जनवरी 2008 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मेन गेट पर धरना प्रदर्शन करने के मामले में कोर्ट नंबर- 2, ACJM सेकेंड प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने अभियुक्त सांसद कमलेश पासवान, रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान और चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस का दोष सिद्ध होने पर एक साल 6 महीने के कारावास के साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.
तब समाजवादी पार्टी में थे कमलेश पासवान
वहीं, सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. फिलहाल उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है. गौरतलब BRD मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर पूर्व में सपा में रहे कमलेश पासवान ने अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम किया था. दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी का कोर्ट में कहना था कि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप था. सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर विधि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था. तब कमलेश पासवान समाजवादी पार्टी में थे. हालांकि, बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया.
जानें क्यों नहीं जाना पड़ेगा जेल
साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था. इस मामले में जुर्म सिद्ध पाए जाने के बाद शनिवार को कोर्ट ने यह सजा सुनाई. शनिवार को कमलेश पासवान ACJM कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया, सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है.
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