थानेदार समेत 10 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश (File photo)
हमीरपुर. यूपी के हमीरपुर (Hamirpur) जिले में एक बीएसएफ (BSF) जवान को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने कोतवाल, पांच दरोगा व पांच सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. सीजेएम ने यह आदेश 20 जनवरी को किया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद मौदहा कोतवाली में हड़कंप मचा है. हालांकि बीएसएफ जवान के साथ हुई मारपीट में एसपी स्तर पर एक दरोगा पर निलंबन की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है.
मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली के इचौली का है. मो.शाहिद उर्फ छोटू दिल्ली में बीएसएफ में तैनात है. बीते साल 19 सितंबर को छुट्टी मिलने पर वह अगले दिन घर आया था. किसी मामले में जवान के परिजनों को 27 सितंबर 2020 को पुलिस मौदहा कोतवाली ले आई थी. जिसके बाद दरोगा गुलाब सिंह ने बीएसएफ जवान को थप्पड़ जड़ दिया था और 5 दरोगा और 5 सिपाहियों ने जवान को पकड़कर जमकर मारपीट की थी.
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जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ था और गुलाब सिंह दरोगा को निलंबित भी किया गया था.अब इस मामले में सीजेएम ने 156(3)के तहत 5 दरोगा और 5 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कोतवाली इंस्पेक्टर, दरोगा गुलाब सिंह, देवीदीन, जुबेर खान, देवेंद्र कुमार, मो. तोफीक अहमद तथा सिपाही राजेंद्र प्रसाद सरोज, संदीप मिश्रा, राहुल कुमार, अमित सिंह और रनवीर सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है. वहीं कोतवाली इस घटना में कोतवाली प्रभारी पर भी कार्यवाही हो सकती है.
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