हरदोई: मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

हरदोई जिला एवं सत्र न्यायलय ने रेप व हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा
Hardoi News: सात महीने पहले मासूम से रेप किया गया था. अदालत ने शख्स को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने हर्जाना भी लगाया है.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: February 23, 2021, 9:05 AM IST
हरदोई. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में करीब 7 साल पहले 18 माह की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या (Rape and Murder Case) के मामले में दोषी को जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सरकारी वकील ने कहा कि इससे समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा और महिला अपराध पर अंकुश लगेगा.
दरअसल, साल 2014 में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 माह की बच्ची के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे घर से उठाकर रेप की घटना के बाद हत्या कर दी थी. घटना को छुपाने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया था. इस मामले में काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
फैसले की हो रही तारीफ
लंबे समय तक मुकदमा न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला हरदोई के अपर सत्र एवं जिला न्यायालय के कोर्ट नंबर 14 से सुनाया गया. इसमे मामले के आरोपित को दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. न्यायालय के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है.समाज को सख्त संदेश
सरकारी वकील रामचंद्र राजपूत ने बताया कि कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है. इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा. साथ ही इस तरह के जघन्य अपराध की सोच रखने वालों के मन में भय उत्पन्न होगा और वे ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगे.
दरअसल, साल 2014 में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 माह की बच्ची के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे घर से उठाकर रेप की घटना के बाद हत्या कर दी थी. घटना को छुपाने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया था. इस मामले में काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
फैसले की हो रही तारीफ
लंबे समय तक मुकदमा न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला हरदोई के अपर सत्र एवं जिला न्यायालय के कोर्ट नंबर 14 से सुनाया गया. इसमे मामले के आरोपित को दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. न्यायालय के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है.समाज को सख्त संदेश
सरकारी वकील रामचंद्र राजपूत ने बताया कि कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है. इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा. साथ ही इस तरह के जघन्य अपराध की सोच रखने वालों के मन में भय उत्पन्न होगा और वे ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगे.