बहुचर्चित हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को सबूतों के अभाव में सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
अदालत ने अपने फैसले में बताया कि पुलिस ने मामले की जांच सही तरीके से नहीं की. ऐसे में पेश किए गए सबूतों में दम नहीं है. इससे यह साबित नहीं होता है कि शराब पीकर सलमान खान गाड़ी चला रहे थे.
इससे पहले बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन मामले में दुर्घटना के दौरान सलमान की कार में मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मी रवींद्र पाटिल के बयान को 'अविश्वसनीय' करार दिया था.
पाटिल के बयान को अविश्वसनीय करार देते हुए न्यायाधीश ए. आर. जोशी ने कहा था कि पाटिल का यह बयान भरोसा करने लायक नहीं है कि सलमान की कार का टायर दुर्घटना के कारण फटा.
अदालत ने कहा कि दुर्घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस को दिए बयान में पाटिल ने सलमान के नशे में होने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सलमान के खून के नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी वर्ष एक अक्टूबर को पाटिल ने अपने बयान में सलमान के नशे में होने की बात कही थी.
गौरतलब है कि सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में सलमान को 'गैर इरादतन हत्या करने के दोष' में पांच साल की की सजा सुनाई थी.
यह मामला 2002 के सितम्बर महीने का है. देर रात पार्टी कर घर लौट रहे सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी. उस फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कथित रूप से सलमान की गाड़ी ने कुचल दिया था. एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि तीन व्यक्ति घायल हो गए थे.
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FIRST PUBLISHED : December 10, 2015, 13:54 IST