उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हत्या के 21 साल पुराने मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. चारों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी सुनाया गया है.
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हत्या के 21 साल पुराने मामले में चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. चारों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी सुनाया गया है.
लोगों का कहना है कि चार भाइयों को एक साथ अजीवन कारावास की सजा पहली बार सुना गया है.
दरअसल कन्नौज के ठठिया थाना इलाके के बस्ता गांव में 25 मार्च 1994 को जमीन के एक विवाद में फुरकान अली ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर 30 साल के इकबाल को लाठी डंडों से पीट डाला था. जिससे इलाज के दौरान पीड़ित मौत हो गई.
इसी मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई 21 साल बाद पूरी हुई और कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी.
फिलहाल सभी दोषिय करार दिए गए चारो भाई हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं. 21 साल बाद आए इस फैसले पर पीड़ित पक्ष को भी न्याय की उम्मीद खत्म हो गई थी.
लेकिन अदालत का फैसला सुनने के बाद पीड़ित पक्ष काफी खुश दिखाई दिया लेकिन उनका मानना था कि दोषियो को कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी.
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