कानपुर में देश के मशहूर औद्योगिक घराने जेके समूह की बहू अम्बिका सिंघानिया ने अपने ही जेठ शरद सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
अम्बिका की शादी अरुण सिंघानिया से हुआ थी. अरुण की 2003 में मौत हो गई थी. अम्बिका का आरोप है कि उनके जेठ शरद उनके पति की मौत के बाद से उन पर गलत निगाह रखते हैं. उन्होंने कहा कि जब वह मुझे बंगले में आकेला पाते हैं तो वह मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हैं. इतना ही नहीं बदनीयत से मुझे अपना बनाना चाहते हैं.
अम्बिका का आरोप है कि शरद की बदचलनी के कारण ही उनकी पत्नी उनको छोड़कर दिल्ली में रहती है. उन्होंने शरद पर मारपीट और हत्या कराने का भी अंदेशा भी जताया है. इस संदर्भ में अम्बिका ने कानपुर के एसएसपी से लेकर आईजी और डीएम को अपनी शिकायत दी है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोई अधिकारी बालन को तैयार नहीं है.
सिंघानिया खानदान की बहू का आरोप लगाया कि मंगलवार को जब बंगले में मुझे मारा-पीटा जा रहा था तो मैंने 100 नंबर पर पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन फजलगंज थाने का दरोगा आया तो पर शरद के बेटे उदित ने दरोगा का ही डंडा छीनकर मुझे पीटना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं मेरे कपड़े तक फाड़ डाले. यह सब पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस मेरे जेठ के इशारे पर काम कराती रही.
अम्बिका ने पुलिस को बताया कि मेरे दो बेटे हैं, लेकिन मेरे जेठ ने अपनी मुराद पूरी न होने के कारण उन्हें अपनी ही फैक्ट्री में नौकरी पर लगा रखा है. जहां वे बेचारे 12 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारी अरबों की संपत्ति पर अकेले शरद ने कब्जा जमा रखा है.
इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारी भले चुप्पी सादे हुए है, लेकिन आईजी कंट्रोल रूम के दारोगा ने यह बात स्वीकार करते हुए बताया कि अम्बिका सिंघानिया ने अपने जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइ थी. जिस पर हमने फजलगंज पुलिस को उनके बंगले पर भेजा था, लेकिन वहां जाकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की यह बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है.
पुलिस के पास इस बात का भी जबाब नहीं है कि जब एक महिला खुलकर सेक्सुअल हरासमेंट का अपने जेठ पर आरोप लगा रही है, तो पुलिस इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट तक का सीधा आदेश है कि ऐसे मामलो में सीधे-सीधे कार्रवाई की जाए. इस मामले पर हमने शरद सिंघानिया की प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके बंगले पर संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई.
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FIRST PUBLISHED : September 16, 2015, 12:31 IST