Lakhimpur Kheri: लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चनौती दी गई है. (फाइल फोटो)
मनोज कुमार शर्मा
लखीमपुर खीरी. यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले में 3 अक्टूबर को हुए तिकुनिया हिंसाकांड (Tikunia Violence) मामले में सोमवार को एसआईटी (SIT) ने CJM कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है. जांच के दौरान एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री के करीबी वीरेंद्र शुक्ला का नाम चार्जशीट में बढ़ाया है. बताया जा रहा है कि वीरेंद्र शुक्ला पर धारा 201 लगाई गई है. पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं. यह जानकारी अभियोजन पक्ष के वकील एसपी यादव ने दी. लखीमपुर हिंसा मामले में पहले 13 अभियुक्त आरोपी बनाए गए थे जो अब बढ़कर 14 हो गए हैं.
बता दें कि तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मोनू समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद हैं. आशीष मिश्र की गिरफ्तारी भले ही 10 अक्टूबर को हुई थी, मगर उससे पहले सात अक्टूबर को आशीष मिश्र के करीबी लवकुश और आशीष पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों को आठ अक्टूबर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था. देश की राजनीति की दशा और दिशा को प्रभावित करने वाले तिकुनिया कांड की घटना में केंद्रीय मंत्री का बेटा आरोपी है.
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गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में चार किसानों व एक स्थानीय पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी. आशीष मिश्रा व उसके साथियों पर आरोप है कि वह फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गया. इसमें चार की मौत हो गई और कई गंभीर घायल हो गए. इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि बाद में एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड है. मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहा है.
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