बाबरी विध्वंस केस: CBI कोर्ट में 12 मार्च से गवाही, राम विलास वेदांती समेत 6 तलब
बाबरी विध्वंस केस: CBI कोर्ट में 12 मार्च से गवाही, राम विलास वेदांती समेत 6 तलब
कभी कोई 'बाबर' नाम का व्यक्ति अयोध्या नहीं आया (file photo)
बता दें मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही खत्म हो चुकी है. अब कल से अभियुक्तों की गवाही शुरू होगी. मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 33 अभियुक्तों की भी जल्द ही गवाही होगी.
लखनऊ. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले (Babri Masjid Demolition Case) में गुरुवार (12 मार्च) से सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण कोर्ट में गवाही शुरू हो रही है. कोर्ट ने इसके लिए बुधवार को राम विलास वेदांती (Ram Vilas Vedanti), महंत धर्मदास समेत 6 को तलब किया है. सीआरपीसी 313 के तहत गवाही के लिए इन्हें तलब किया गया है.
बता दें मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही खत्म हो चुकी है. अब कल से अभियुक्तों की गवाही शुरू होगी. मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 33 अभियुक्तों की भी जल्द ही गवाही होगी.
बता दें इससे पहले सीबीआई के आखिरी और मामले के 294वें गवाह एम. नारायणन की गवाही पिछले दिनों पूरी हो गई. बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि थाने के थानाध्यक्ष प्रियंवदा नाथ शुक्ला और राम जन्मभूमि पुलिस चौकी प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने सैकड़ों कारसेवकों के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
बाल ठाकरे सहित 16 आरोपियों की हो चुकी है मौत
वहीं मीडिया और अन्य लोगों की तरफ से इस मामले में करीब 48 एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस फिर सीबीसीआईडी और उसके बाद सीबीआई ने की. 31 मई 2017 को सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इन 49 आरोपियों में से फिलहाल 33 आरोपी ही जिंदा हैं, जबकि अशोक सिंघल, बालासाहेब ठाकरे, महंत अवैद्यनाथ समेत 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है.
आडवाणी, उमा भारती समेत 33 लोग आरोपी
सीबीआई स्पेशल जज अयोध्या प्रकरण एस के यादव ने सीआरपीसी 313 के तहत आज से आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा समेत 33 लोग इस मामले में आरोपी है. सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 294 गवाहों के बयान दर्ज करवाए हैं.
9 महीने में हो फैसला: SC
दरअसल उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल 2017 से निचली अदालत को दो साल में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था. उच्चतम न्यायालय ने 19 जुलाई 2019 को फिर निर्देश दिया कि इस मामले में 9 महीने में फैसला सुना दिया जाए. सीबीआई ने बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले की जांच अपने हाथ में ली थी, जिसमें नफरत भरे भाषण देने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ मामला दर्ज हैं.