लखनऊ में नाईट कर्फ्यू, DM अभिषेक प्रकाश ने बताई क्या है गाइडलाइन, जानें कहां-कहां रहेंगी पाबंदियां

डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश
Night Curfew in Lucknow: लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नाईट कर्फ्यू के दौरान रोज सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ होगा काम. सभी शैक्षणिक संस्थान बंद.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: April 8, 2021, 7:07 PM IST
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेजी से फ़ैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नाईट कर्फ्यू के दौरान रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए काम चलता रहेगा. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में नाईट कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाईट कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में रत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
पार्क के लिए भी नए नियमअब लखनऊ में पार्कों के लिए भी नए नियम होंगे. लखनऊ डवलपमेंट अथॉरिटी के सभी पार्क अब सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगे. वहीं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ही पार्क में लोग जा सकेंगे. साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी. पार्क में 65 वर्ष से अधिक उम्र के, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही एक से अधिक बीमारी वाले व्यक्ति को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे
साथ ही जनपद लखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग व पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधकीय विद्यालय, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान के साथ राजधानी लखनऊ के समस्त कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.
जिलाधिकारी ने बताया कि नाईट कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में रत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे
साथ ही जनपद लखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग व पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधकीय विद्यालय, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान के साथ राजधानी लखनऊ के समस्त कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.