आपके लिए इसका मतलब: जानिए, बिना लाइसेंस घर में कितनी शराब रखने पर नहीं पकड़ेगी पुलिस

यूपी में अब शराब शौकीनों को घर में शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस
Explainer: ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और घर में शराब रखने पर पुलिस नहीं पकड़ेगी, बशर्ते कि आप लिमिट से ज्यादा शराब न रखें हों तो.आबकारी विभाग के नये नियम के मुताबिक घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा.
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated: January 25, 2021, 2:41 PM IST
लखनऊ. आबकारी विभाग (Excise Department) के नये फरमान से लोग सकते में हैं. सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या अब घर में शराब (Liquor) रखने पर पुलिस पकड़ कर ले जायेगी? इसी तरह के सवाल चौराहों पर और बैठकी में एक दूसरे से किये जा रहे हैं. लेकिन, न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि इस नियम से घबराने की जरूरत नहीं है. अव्वल तो, ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और घर में शराब रखने पर पुलिस नहीं पकड़ेगी, बशर्ते कि आप लिमिट से ज्यादा शराब न रखें हों तो.आबकारी विभाग के नये नियम के मुताबिक घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि एक-दो बोलत शराब रखना भी हराम हो जायेगा. आबकारी विभाग ने इसका भी हल निकाला है जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो.
आबकारी विभाग के नये नियम ज्यादातर रईसों पर लागू होंगे जो घर में ही बार रखने के शौकीन होते हैं. तो आईये जानते हैं कि कितनी शराब आप बिना किसी डर के अपने घर में रख सकते हैं और इसके लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है.
1. विदेशी शराब
भारत में बनी विदेशी दारू आप बिना किसी रोकटोक के घर में 6 लीटर तक रख सकते हैं. यानी व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन और वोदका मिलाकर 6 लीटर रखी जा सकती है. यानी पांचों प्रकार की शराब मिलाकर कुल 6 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे उपर रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा.2. इम्पोर्टेड विदेशी शराब
इम्पोर्टेड शराब के लिए भी यही नियम है. यानी सभी प्रकार की शराब 6 लीटर तक बिना लाइसेंस के रखी जा सकती है.
3. वाइन
बिना लाइसेंस घर में 3 लीटर तक वाइन रखी जा सकती है.
4. बीयर
इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीयर ज्यादा मात्रा में घरों में लोग रखते रहे हैं. नये नियम के मुताबिक घर में 7.8 लीटर बीयर रखी जा सकती है और इसके लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा.
5. देशी शराब
1.5 लीटर तक देशी शराब घर में बिना लाइसेंस के रखी जा सकती है. लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह ने बताया कि ये सारे नियम यूपी में खरीदी गयी शराब के लिए है. यदि किसी दूसरे राज्य से शराब लेकर यूपी में आते हैं तो सिर्फ एक बोतल ही रख सकते हैं और वो भी सील खुली हुई. बंद बोतल तो एक भी रखना अपराध होगा. दूसरी राज्य से खरीदी गयी दूसरी बोतल मिली तो जेल जाना तय है. अब आम तौर पर रोजोना पीने वाले भी इससे ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखते. जिन्हें घर में बार रखने का शौक है उन्हीं को लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग ने 12 हजार रूपये सालाना फीस रखी है. 51 हजार रूपये अलग से सेक्यूरिटी मनी देनी होगी जो लाइसेंस वापस लेते समय विभाग लौटायेगा.
आबकारी विभाग के नये नियम ज्यादातर रईसों पर लागू होंगे जो घर में ही बार रखने के शौकीन होते हैं. तो आईये जानते हैं कि कितनी शराब आप बिना किसी डर के अपने घर में रख सकते हैं और इसके लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है.
1. विदेशी शराब
भारत में बनी विदेशी दारू आप बिना किसी रोकटोक के घर में 6 लीटर तक रख सकते हैं. यानी व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन और वोदका मिलाकर 6 लीटर रखी जा सकती है. यानी पांचों प्रकार की शराब मिलाकर कुल 6 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे उपर रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा.2. इम्पोर्टेड विदेशी शराब
इम्पोर्टेड शराब के लिए भी यही नियम है. यानी सभी प्रकार की शराब 6 लीटर तक बिना लाइसेंस के रखी जा सकती है.
3. वाइन
बिना लाइसेंस घर में 3 लीटर तक वाइन रखी जा सकती है.
4. बीयर
इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीयर ज्यादा मात्रा में घरों में लोग रखते रहे हैं. नये नियम के मुताबिक घर में 7.8 लीटर बीयर रखी जा सकती है और इसके लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा.
5. देशी शराब
1.5 लीटर तक देशी शराब घर में बिना लाइसेंस के रखी जा सकती है. लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह ने बताया कि ये सारे नियम यूपी में खरीदी गयी शराब के लिए है. यदि किसी दूसरे राज्य से शराब लेकर यूपी में आते हैं तो सिर्फ एक बोतल ही रख सकते हैं और वो भी सील खुली हुई. बंद बोतल तो एक भी रखना अपराध होगा. दूसरी राज्य से खरीदी गयी दूसरी बोतल मिली तो जेल जाना तय है. अब आम तौर पर रोजोना पीने वाले भी इससे ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखते. जिन्हें घर में बार रखने का शौक है उन्हीं को लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग ने 12 हजार रूपये सालाना फीस रखी है. 51 हजार रूपये अलग से सेक्यूरिटी मनी देनी होगी जो लाइसेंस वापस लेते समय विभाग लौटायेगा.