सांकेतिक फोटो
रिपोर्ट/अंजलि सिंह राजपूत
लखनऊः क्या आपने अभी तक अपनी मोटरसाइकिल या कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो यह खबर आपके लिए है. अगर अभी तक आपने इस नई व्यवस्था को नहीं अपनाया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क पर मंगलवार से सावधान होकर निकलें नहीं तो आपको मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है. यही नहीं एक खास एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है.
आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त ने सोमवार को यह निर्देश दिया है कि अब जो लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका चालान किया जाए. चालान करीब पांच हजार रुपए का होगा. एमवी एक्ट की धाराओं में ही एक्शन लिया जाएगा.
पुलिस आयुक्त यातायात रईस अख्तर ने बताया कि अपने-अपने वाहनों पर नियमानुसार मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का प्रयोग करें. वाहनों पर हिंदी में लिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वैध नहीं है. ऐसे में इस तरह के नंबर प्लेटों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
इस तरह से होगा चालान
पुलिस आयुक्त यातायात रईस अख्तर ने बताया कि ऑफलाइन चालान तो होगा ही. साथ ही सड़क पर इस तरह की नंबर प्लेट चाहे वह दोपहिया हो या चार पहिया देखने पर तुरंत यातायात पुलिस की ओर से ऐसे लोगों को रोका जाएगा. मौके पर ही उनका चालान होगा. इसके अलावा ऑनलाइन भी चालान होंगे. यानी नंबर प्लेट की फोटो खींचकर चालान घर भेजा जाएगा.
कैमरों के जरिए भी होगा चालान
इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पर लगे हुए हैं जो लोग यातायात के नियमों को तोड़ते हैं, उन पर नजर रखने के लिए, अब इन कैमरों के जरिए भी चालान होगा. यानी 3 तरह से चालान हो सकता है. इस तरह के लोगों पर एक ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन और तीसरा सीसीटीवी कैमरे के जरिए. उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर सीसीटीवी कैमरे से पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आती है. ऐसे में चालान कई बार नहीं हो पाता है इसीलिए ज्यादातर चालान ऑफलाइन और ऑनलाइन होंगे.
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