लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ आज सुनाएगी फैसला (फाइलल फोटो)
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के लिए आज का दिन काफी अहम है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका पर आज यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगी.
लखनई बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जो मंगलवार को सुनाया जाएगा. गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में उच्च न्यायालय ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए.
इस पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी. फिलहाल, आशीष मिश्रा को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है. फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं. लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे.
गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है.
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Tags: Allahabad high court, Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri case
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