लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) का बिगुल बज चुका है. इस समय पहले और दूसरे चरण के नामांकन (Nomination) के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है. बता दें कि मंगलवार यानी 13 अप्रैल को तीसरे चरण के नामांकन का दौर शुरू हुआ था, जो गुरुवार शाम पांच बजे थम जाएगा. इस दौरान ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए प्रत्याशी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन कर सकते हैं.
बता दें कि तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में नामांकन होगा. बुधवार को अंबेडकर जयंती की वजह से दफ्तरों में छुट्टी रही. इसलिए 15 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जबकि 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. यही नहीं, 18 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे के बाद से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जाएंगे.
तीसरे चरण में शामिल हैं 20 जिले
यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिले शामिल हैं जिनमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया हैं. बता दें कि इस चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा.
कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं. कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी सारे इंतजाम बेहतर किये जा रहे हैं. इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए भी नामांकन भरे जाने वाली जगह पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो कराने की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है.
यूपी निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नामांकन के लिए विकास खण्ड मुख्यालय आने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ को नामांकन स्थल से दो सौ मीटर दूर ही रोक दिया जाए. साथ ही कहा है कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए.
अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर सकता है. साफ है कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष खुद नहीं आएंगे. इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर अधिक एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में लखनऊ मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाकर लोगों से किसी भी तरह की शिकायत सीधे करने की भी अपील की है. इस कंट्रोल रूम के जरिए लोगों की शिकायतों पर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है.
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FIRST PUBLISHED : April 14, 2021, 07:32 IST