BJP नेता की हत्या में आया था इस माफिया डॉन का नाम, अब यूपी सरकार उसके परिवार को देगी 5 लाख का मुआवजा!

बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. (फाइल फोटो)
मुन्ना बजरंगी (Munna Bajrangi) की पत्नी सीमा प्रेम सिंह ने साल 2017 में ही एनएचआरसी (NHRC) को चिट्ठी लिखकर पति का फर्जी एनकाउंटर (Fake Encounter) करने की आशंका जताई थी.
- News18Hindi
- Last Updated: November 21, 2019, 8:50 AM IST
नई दिल्ली. पूर्वी उत्तर प्रदेश (UP) के माफिया डॉन (Mafia Don) प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) उर्फ मुन्ना बजरंगी (Munna Bajrangi) के मानव अधिकारों (Human Rights) का उल्लघंन हुआ था. मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने पहले ही लेटर जारी कर पेशी के दौरान उसका फर्जी एनकाउंटर (Fake Encounter) किए जाने की आशंका जताई थी. इसी के चलते यूपी सरकार ने अब मुन्ना बजरंगी के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है. सरकार को यह आदेश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने दिए हैं. मुन्ना बजरंगी की जेल (Jail) में हत्या मामले की जांच आयोग करा रहा है. एनएचआरसी की ओर से आरटीआई के तहत मिले एक सवाल के जवाब में इसका खुलासा हुआ है.
एनएचआरसी ने इसलिए दिए मुआवजा देने का आदेश
जुलाई 2018 में बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी दौरान ये खुलासा हुआ था कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा प्रेम सिंह ने साल 2017 में ही एनएचआरसी सहित तमाम विभागों को चिट्ठी लिखकर पेशी के दौरान मुन्ना बजरंगी के फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई थी. इसी शिकायत के आधार पर एनएचआरसी ने माना है कि मुन्ना बजरंगी केस में मानव अधिकारों का उल्लघंन हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश जारी दिया है.
बीजेपी नेता की हत्या करने का लगा था आरोपबताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल के ही एक माफिया के इशारे पर काम करता था. आरोप है कि उसी के इशारे पर मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या की थी. उसी के बाद से मुन्ना बजरंगी पर पुलिस का शिकंजा कसता चला गया था, फिर जब एक बार मुन्ना बजरंगी पुलिस की गिरफ्त में आया तो जेल का ही होकर रह गया.

जेल में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या
बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी को जुलाई 2017 में झांसी जेल से बागपत पेशी पर लाया गया था, लेकिन रात हो जाने के चलते उसे बागपत जेल में रखा गया था. जहां 9 जुलाई को जेल के अंदर ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप जेल में पहले से ही बंद सुनील राठी पर लगा था.
इस बारे में एनएचआरसी के डिप्टी डॉयरेक्टर जैमिनी कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यूपी सरकार को दोबारा से 8 नवंबर को लेटर लिखा गया है. इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 6 हफ्ते में मुन्ना बजरंगी के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए.
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एनएचआरसी ने इसलिए दिए मुआवजा देने का आदेश
जुलाई 2018 में बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी दौरान ये खुलासा हुआ था कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा प्रेम सिंह ने साल 2017 में ही एनएचआरसी सहित तमाम विभागों को चिट्ठी लिखकर पेशी के दौरान मुन्ना बजरंगी के फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई थी. इसी शिकायत के आधार पर एनएचआरसी ने माना है कि मुन्ना बजरंगी केस में मानव अधिकारों का उल्लघंन हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश जारी दिया है.

यह जानकारी एनएचआरसी की ओर से अपनी बेवसाइट पर अपडेट की गई है.
जेल में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या
बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी को जुलाई 2017 में झांसी जेल से बागपत पेशी पर लाया गया था, लेकिन रात हो जाने के चलते उसे बागपत जेल में रखा गया था. जहां 9 जुलाई को जेल के अंदर ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप जेल में पहले से ही बंद सुनील राठी पर लगा था.
इस बारे में एनएचआरसी के डिप्टी डॉयरेक्टर जैमिनी कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यूपी सरकार को दोबारा से 8 नवंबर को लेटर लिखा गया है. इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 6 हफ्ते में मुन्ना बजरंगी के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए.
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