संक्राति के अवसर पर मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जानी थी लेकिन शख्स ने जानवर की जगह उसे पकड़ने वाले शख्स की ही गर्दन काट दी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मऊ. उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद स्थित घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 12 साल पहले की गई दो लोगों की हत्या के मामले में तीन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रामराज द्वितीय ने अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को मृत्यु दंड के साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माने भरने का आदेश दिया. इसके साथ ही जुर्माने की धनराशि जमा होने पर उसका 80 प्रतिशत हिस्सा मृतक के वारिशों को देने का आदेश भी दिया.
इस हत्याकांड के मामले में घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी तुलसी गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि 7 मार्च 2009 को अकलू चौहान के बकरा ने खेत में उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मारने पर बकरे की मौत हो गई. इससे गुस्साए अकलू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तुलसी के पिता राम सनेही की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वहीं उनकी चीख सुनकर उन्हें बचाने आए पब्बर की भी गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों का सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालय में परीक्षण कराया. एक कोर्ट विटनेस का भी परीक्षण कराया गया. मामले में अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित कराया गया. इसके बाद न्यायाधीश ने सुबूतों के आधार पर अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों सुनने के बाद आरोपी अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को मामले में फांसी की सजा सुनाई.
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