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Meerut News: आप भी घरों में पालते हैं जानवर तो ये खबर आपके लिए है, निगम ने बदले नियम

नगर निगम पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि आम जनता की सुविधा को देखते हुए पिटबुल रॉटविलर जैसे डॉगी पर पहले ही प्रतिबंध निगम की बोर्ड बैठक में लगाया गया था. अब नई नियमावली जारी की गई है.

नगर निगम पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि आम जनता की सुविधा को देखते हुए पिटबुल रॉटविलर जैसे डॉगी पर पहले ही प्रतिबंध निगम की बोर्ड बैठक में लगाया गया था. अब नई नियमावली जारी की गई है.

नगर निगम पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि आम जनता की सुविधा को देखते हुए पिटबुल रॉटविलर जैसे ...अधिक पढ़ें

    रिपोर्ट-विशाल भटनागर

    मेरठः अगर आपको भी अपने घर में पालतू जानवर पालने का शौक है और काफी संख्या में आपने अपने घर में पालतू जानवर भी पाल रखे हैं. तो ऐसे सभी लोगों को जल्द ही नए नियमों के अंतर्गत सीमित संख्या में ही जानवर पालने की अनुमति मिलेगी. पालतू जानवर को पालने को लेकर मेरठ नगर निगम द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं. जिसके लिए जनता से सुझाव व आपत्ति मांगी है.

    नगर निगम पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने News18local से खास बातचीत करते हुए बताया की आम जनता की सुविधा को देखते हुए पिटबुल रॉटविलर जैसे डॉगी पर पहले ही प्रतिबंध निगम की बोर्ड बैठक में लगाया गया था. इसी कड़ी में अब पालतू जानवर को पालने के लिए भी कुछ नए नियम के तहत नियमावली जारी की जाएगी. जिसके लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं. ऐसे में एक सप्ताह तक जनता नगर निगम के ट्विटर अकाउंट एवं ऑफिस में इस पर अपना सुझाव दे सकती है. जिसके बाद नियमावली जारी की जाएगी.

    आपके शहर से (मेरठ)

    बिना रजिस्ट्रेशन नहीं पा सकेंगे जानवर

    बताते चलें कि नगर निगम द्वारा घर में पालतू जानवर रखने के लिए भी कुछ नियम नगर निगम की बोर्ड में पारित किए गए थे. जिसमें कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सहित अन्य जानवर पालने के लिए कुछ शुल्क जमा कराना होगा. ऐसे में जिनके घर में भी पालतू जानवर हैं. उन सभी को नगर निगम में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी निरीक्षण कर सकते हैं.

    इतना ही नहीं जो नई नियमावली जारी की गई है अपने सबसे ज्यादा फ्लैट में डॉगी को पालने को लेकर जो संख्या है उसे सीमित कर दिया गया है. दो डॉगी पालने की ही नगर निगम द्वारा फ्लैट में अनुमति दी जाएगी. हालांकि अभी सुझाव के बाद ही अंतिम निर्णय हो पाएगा.

    Tags: Meerut news, Up news in hindi

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