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गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरने पर पुलिस नहीं करेगी परेशान, जानें क्या है अनुच्छेद 21 के नियम

Valentine Week Special: प्यार का महीना चल रहा है. ऐसे में आप अपने हमसफर के साथ कहीं घूमना चाहते हैं, या किसी होटल में ...अधिक पढ़ें

    पीयूष शर्मा
    मुरादाबादः
    फरवरी का महीना चल रहा है. कहा जाता है कि यह महीना अपनी किस्मत आजमाना यानी अपने प्यार का इजहार करने का होता है. जिसमें कपल रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे सहित आदि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सेलिब्रेट करने के लिए होटल में भी जाते हैं. लेकिन उन्हें वहां पुलिस का खतरा रहता है. वह अपने आप को होटल में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं. तो ऐसे कपल्स के लिए राहत की खबर यह है कि कपल्स आपसी सहमति से किसी भी होटल में आसानी से रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कपल्स बिना शादी किए आपस में कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रह सकता है. जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

    अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं. पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है. अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है. लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है.

    वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है. हालांकि दोनों का बालिग होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने का अधिकार भी आता है.

    उच्चतम न्यायालय ने लिविंग रिलेशनशिप को दी मान्यता
    मुरादाबाद के वरिष्ठ सरकारी लॉयर वैभव अग्रवाल ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है. कहा गया है कि अविवाहित लड़का-लड़की अपनी स्वेच्छा से रिलेशनशिप में रह सकते हैं. इसमें कोई कानूनी प्रकार की कार्रवाई नहीं है. लेकिन इसमें नैतिकता का ध्यान रखना अनिवार्य है.

    उन्होंने कहा कि यदि लड़का-लड़की दोनों की सहमति है तो वह किसी भी होटल में ठहर सकते हैं. लेकिन इस कार्य के लिए दोनों को सहमत होना जरूरी है. पुलिस उनसे कोई पूछताछ करती है तो वह अपनी आइडेंटिटी दिखाकर पुलिस को जानकारी दे सकते हैं. लेकिन आपसी सहमति से किसी भी होटल में ठहरना कानूनन अपराध के दायरे में नहीं आता है.

    आसानी से किसी भी होटल में ठहर सकते हैं कपल्स
    वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि कपल्स अपनी स्वेच्छा से कहीं भी रुक सकते हैं और आ जा सकते हैं. एक दूसरे के साथ संबंध भी रख सकते हैं. आसानी से किसी भी होटल में ठहर सकते हैं. जिसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे पुलिस के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से प्रोटेक्शन देगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों अपनी स्वेच्छा से बंद कमरे में कुछ कर सकते हैं. यदि वह खुले में करेंगे और नैतिकता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी.

    स्वेच्छा से रह रहे कपल्स को परेशान नहीं है अधिकार
    डीआईजी शलभ माथुर ने न्यूज18 लोकल को बताया कि वैलेंटाइन डे पर किसी को भी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले हमारे पीआरबी 112 पर संपर्क करें. इसके अलावा हमारी स्कॉर्ट भी रहेंगी. इसके लिए सभी लोग तैयार रहेंगे. साथ ही साथ जो कपल्स को हैरेसमेंट की बात प्रकाश में आती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

    इसके लिए वहां पर पेट्रोलिंग और पुलिस फोर्स का डिप्लोमेट कराकर इस चीज को इंश्योर कराया जाएगा कि कहीं पर भी लॉयन ऑर्डर का इशू ना हो. इसके अलावा कोई व्यक्ति अश्लीलता फैलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

    Tags: Moradabad News, Uttar pradesh news, Valentine, Young couples

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