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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को हाईकोर्ट से राहत, भड़काऊ बयान के मामले में गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ा दी है. (फोटो- Facebook/AbbasAnsari00786)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ा दी है. (फोटो- Facebook/AbbasAnsari00786)

अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में कहा था कि 'यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने ह ...अधिक पढ़ें

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है. हाईकोर्ट ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में अब्बास की गिरफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ा दी है. इस मामले में कोर्ट अब 12 मई को फिर सुनवाई करेगा.

अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही थी. ऐसे में जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच में इसे लेकर सुनवाई हुई, जहां यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया. अब यूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के वकीलों को अपना काउंटर दाखिल करना होगा.

बता दें कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में कहा था कि ‘यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने हटने नहीं दिया जाएगा. उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा. इस बारे में अखिलेश यादव से बात भी हो चुकी है.’

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अब्बास अंसारी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी. इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. अब्बास ने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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अब्बास अंसारी की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई कर चुका है. अब्बास अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि इस मामले में कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है.

Tags: Allahabad high court, Mukhtar ansari

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