रिपोर्ट- आदित्य कुमार
नोएडा. अगर आप या आपकी पहचान का कोई व्यक्ति यूपी के नोएडा में फ्लैट लेकर फंस गया है. यानी वह बिल्डर के धोखे में आकर अपना घर खो चुका है, तो भी आप अपने साथ उसकी भी मदद कर सकते हैं. इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) में शिकायत देनी होगी. आइए हम आपको बताते हैं शिकायत का स्टेप बाई स्टेप तरीका.
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निवासी दिनकर पांडेय फ्लैट बायर समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. वह यूपी के भी जानकार हैं. दिनकर बताते हैं कि यूपी रेरा में शिकायत करने के लिए पहले www.up-rera.in पर जाना होगा. वहां जाकर अपना यूजर आईडी बनानी होगी. उसके बाद कंप्लेन पर क्लिक करना होता है. उसके बाद वहां पर आपसे कंसोलेशन में जाने की बात पूछी जाती है. अगर आप बिल्डर से बातचीत करना चाहते हैं, तो एक टेबल पर बैठ कर मध्यस्थता की जाती है. अगर ये नहीं चाहते तो आगे बढ़ना है. इसमें आपसे फ्लैट के बुकिंग का समय, पैसा सब पूछेंगे. ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पर लेकर जाएगा.
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कितना लगता है शिकायत का चार्ज?
दिनकर पांडेय के मुताबिक, यूपी रेरा फ्लैट खरीदने वालों के समस्याओं को निवारण के लिए गठित किया गया था. इसका गठन 2016 में किया गया था. यूपी रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही शिकायत कर सकते हैं, कितना समय मामला सुलझने में लगता है ये कहना कठिन है. शिकायत करने में एक हजार रुपये लगते हैं, जो आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं. आपको ईमेल के माध्यम से सारा डिटेल भी मिल जाएगी.
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