Noida Pet Policy:पेट पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों पर रोजाना फाइन लगेगा.
रिपोर्ट: आदित्य कुमार
नोएडा. यूपी के नोएडा शहर में पालतू कुत्तों के आतंक की खबरें आती रहती हैं. पिछले साल दिसंबर में नोएडा अथॉरिटी ने पेट पॉलिसी लागू कर दी थी. इसके बाद पालतू जानवरों (कुत्तों एवं बिल्लियों) के रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया था. इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के नियमों का पालन भी करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना के दायरे में लाया जाएगा.
अगर आपने अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको अब जुर्माना देना पड़ सकता है. नोएडा में आए दिन सोसाइटियों में पालतू जानवरों के हमला करने की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अपना सख्त रुख अपनाया है. इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा.
500 रुपये जुर्माना लगेगा अगर नहीं किया रजिस्टर
नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह बताते हैं कि दिसंबर में बीते साल जब डॉग पॉलिसी लागू की गई थी, तो एक मोबाइल एप्पलीकेशन भी बनाया गया था. लोगों को उसी पर जाकर अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करना था. इसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2023 है. उसके बाद से एक पालतू जानवर पर रजिस्टर करने का 500 रुपये फाइन लगेगा. इंदु प्रकाश सिंह बताते हैं कि सभी लोगों को यह करना अनिवार्य है.
कैसे करें रजिस्टर?
ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि पेट्स रजिस्टर करने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी. इस एप्पलीकेशन का नाम नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन (NAPR) है, ये एंड्रॉयड मोबाइल और आई फोन के लिए फ्री में उपलब्ध है. इसमें लॉगिन के बाद कुत्ते का नाम,ऐज, रेबीज का इंजेक्शन लगा है या नहीं, ब्रीड क्या है इत्यादि भरा जाएगा. ओएसडी बताते हैं कि ये सब भरने के बाद 500 रुपए ऑनलाइन देना होगा जो नॉर्मल एक पेट्स के लिए शुल्क है. यह एक साल के लिए वैध्य होगा. 30 मार्च के बाद यह 500 रुपये बढ़ जाएगा. इसके साथ 10 रुपये रोज शुल्क बढ़ता जाएगा.
3 हजार पेट्स का हुआ रजिस्ट्रेशन
ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि इससे कुत्ते का डेटा रखना भी आसान होगा और गिनती भी होती रहेगी. अभी तक मात्र 3 हजार पेट्स रजिस्ट्रेशन हुआ है. नोएडा अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए आप 0120-2425025, 26, 27 पर कॉल कर सकते हैं. यह नंबर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से शाम छह के बीच एक्टिव रहता है. इसके अलावा 92055-59204 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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