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नोएडा में 40 बिल्डरों की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, फ्लैट्स-विला, प्लॉट की होगी नीलामी, आप भी खरीद सकते हैं

उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्रधिकरण के आदेश पर 40 बिल्डर्स से करीब 500 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है.

उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्रधिकरण के आदेश पर 40 बिल्डर्स से करीब 500 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है.

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    नोएडा. उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्रधिकरण (UP RERA) के आदेश पर 40 बिल्डर्स से करीब 500 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है. रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) भी जारी कर दी गई है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बिल्डर्स (Builders) को चेतावनी जारी की है कि वो पूरी बकाया रकम जमा कराएं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रकम की वसूली के लिए उनके आफिस को सील और बैंक खातों को सीज कर दिया जाएगा. गौरतलब रहे 500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए प्रशासन ने बिल्डर्स के फ्लैट-विला और प्लाट और दुकान सील कर दिए हैं. विधानसभा चुनावों के बाद सभी की आनलाइन नीलामी की जाएगी.

    गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने साल 2021 में 40 बिल्डर्स की करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है. सीज संपत्ति में 350 फ्लैट, 6 प्लाट, 35 दुकानें और 69 लग्जरी विला बताए जा रहे हैं. इसमे शॉप्रिक्स मॉल की जब्त की गई दुकानें भी शामिल हैं. एडीएम फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव के मुताबिक सभी विला और दुकानों के साथ ही बकाएदार 40 बिल्डरों की जब्त संपत्ति की भी ई-नीलामी की जाएगी.

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    सीज संपत्ति की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा

    हालांकि चर्चा यह भी है कि आज के बाजार रेट के हिसाब से बिल्डर्स की सीज की गई संपत्ति की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. अब सभी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन नीलाम करने की तैयारी चल रही है. जानकारों की मानें तो नीलामी से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. शासन से भी मंजूरी मिल गई है. जिन बिल्डर्स की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उसमें अंतरिक्ष, केलटेक, सनवर्ड, इको ग्रीन, हैबीटेक, गायत्री, सुपर सिटी, लॉजिक्स, मस्कोट होम्स, जेएसएस बिल्डकान, न्यूटेक प्रमोटर्स शामिल हैं.

    प्रशासन ने इसलिए सीज की थी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी

    गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के मुताबिक बिल्डर्स के खिलाफ यह कार्रवाई यूपी रेरा की लिखा-पढ़ी के बाद हुई है. बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों को यह बिल्डर्स या तो फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहे थे या उनके रुपये नहीं लौटा रहे थे. रेरा ने भी बिल्डर्स को दर्जनों लैटर लिखे, लेकिन रेरा की इस कार्रवाई को बिल्डर्स ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि डीएम सुहास एलवाई के निर्देश पर बिल्डर्स के खिलाफ संपत्ति सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.इतना ही नहीं रेरा के आदेशों को न मानने वाले बिल्डर्स के खिलाफ फ्लैट खरीदार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. जहां खरीदारों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिल्डर की प्रॉपर्टी को जब्त कर नीलाम करने की बात कही थी. गौरतलब रहे संपत्ति को सीज करने के साथ ही नोटिस भी चिपका दिए गए थे. नोटिस पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि इस संपत्ति को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, लिहाजा कोई भी इसकी खरीद-फरोख्त न करें. बिल्डर्स को भी चेतावनी दी गई थी कि नोटिस जारी होने के बाद वह इसकी बिक्री न करें.

    Tags: Builder Society Noida Fines, Gautam budh nagar, Supreme court of india

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