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Noida News: नोएडा में फ्लैट बायर्स के लिए UP-RERA की चेतावनी, बिल्डर को सिर्फ इतना दें एडवांस

यूपी रेरा के इस कदम से फ्लैट बायर्स को फायदा होगा.

यूपी रेरा के इस कदम से फ्लैट बायर्स को फायदा होगा.

UP RERA: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मकान, दुकान या फ्लैट बायर्स के लिए चेतावनी जारी की है. यूपी रेरा ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट- आदित्य कुमार

नोएडा. आप यूपी के नोएडा में घर खरीदना चाहते हैं या फिर बुक कर लिया है और एडवांस देने जा रहे हैं, तो जरा थम जाइए. उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने आपके लिए चेतावनी जारी की है. यूपी रेरा की बात न मानना आपको भारी पड़ सकता है.

दरअसल यूपी रेरा ने मकान, दुकान या फ्लैट बायर्स को चेतावनी दी है कि संपत्ति की कुल कीमत का मात्र दस प्रतिशत ही एडवांस में जमा करें. इससे ज्यादा अगर कोई बिल्डर आपसे मांग करता है, तो उसकी शिकायत करें. उसके बाद बिल्डर या संपत्ति बेचने वाले पर कार्रवाई भी होगी.

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वेबसाइट पर अपलोड हैं नियम
यूपी रेरा के अधिकारियों ने यह जानकारी आम लोगों के लिए ट्विटर के माध्यम से साझा की है. यूपी रेरा के सचिव राजेश त्यागी बताते हैं कि घर, फ्लैट या मकान कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले लोगों को नियम की जानकारी नहीं होती और बिल्‍डर के जाल में फंस जाते हैं. इसके लिए हमने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना सार्वजनिक की है कि संपत्ति की कुल कीमत का दस प्रतिशत ही जमा करें. सारे नियम uprera.in पर अपलोड किए हैं. वहीं, अगर कोई भी शंका हो तो वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नियम चेक कर सकते हैं.

मन माना वसूला जाता है पैसा
यूपी रेरा काउंसलेशन की सदस्य श्वेता भारती बताती हैं कि एनसीआर में बिल्डर मन माना तरीके से एडवांस लेते हैं. जबकि पैसा 50 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक होता है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स इस जाल में फंसे हैं. अभी तक यूपी रेरा में पचास हजार मामले पेंडिंग हैं. इसमें भी सबसे ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद के मामले सबसे अधिक है. जबकि लंबित मामले में लखनऊ तीसरे स्थान पर है.

Tags: Greater Noida Authority, Multi-storeyed flats, Noida Authority, Noida news, UP RERA

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