कोर्ट ने नाबालिग से रेप, अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. (सांकेतिक तस्वीर)
रिपोर्ट- अमित सिंह
प्रतापगढ़. इस वक्त उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है. दरअसल नाबालिग से बलात्कार, अपहरण और हत्या मामले में दोषी दो अभियुक्तों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपना फैसला सुनाया है.
नवाबगंज कोतवाली इलाके के परसई गांव निवासी हलीम उर्फ खड़बड और रिजवान को मृत्यदंड की सजा सुनाई गई है और ₹50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है. बता दें, 27 दिसंबर 2021 को दरिंदों ने नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई के तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी.
बता दें, नाबालिग के साथ रेप, अपहरण और हत्या मामले में दोषी दोनों अभियुक्तों हलीम उर्फ खड़बड और रिजवान कोतवाली इलाके के परसई गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों ने 27 दिसंबर 2021 को नाबालिग का अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पैरवी कर रहे पाक्सो कोर्ट के सरकारी वकील निर्भय सिंह ने बताया कि दोनों दोषियों ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप किया. फिर दोनों ने नाबालिग का पैर तोड़ दिया और आंख भी फोड़ दी और वहीं छोड़कर फरार हो गए.
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