आजम खान पर वक्फ संपत्ति को हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज
News18 Uttar Pradesh Updated: September 18, 2019, 10:24 PM IST

आज़म खान (फाइल फोटो)
भूमाफिया घोषित होने और कई मुकदमे दर्ज होने के बाद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है.
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- Last Updated: September 18, 2019, 10:24 PM IST
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. भूमाफिया घोषित होने और कई मुकदमे दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. रामपुर (Rampur) से लोकसभा सदस्य आजम खान पर शत्रु संपत्ति को वफ्फ (Wakf) संपत्ति में दर्ज करने और वक्फ संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा है.
जानकारी के मुताबिक, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुखी सहित वफ्फ बोर्ड के अधिकारियों सहित कुल नौ लोगों पर केस दर्ज हुआ है.
अल्लामा जमीर नकवी की शिकायत पर अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं.
शिकायतकर्ता जमीर नकवी ने बताया कि वक्फ संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है. न गिफ्ट की जा सकती है. यह न ट्रांसफर की जा सकती है और न रजिस्ट्री की जा सकती है. इसी प्रकार शत्रु संपत्ति भी किसी को नहीं दी जा सकती. लेकिन इन लोगों ने कानून का उल्लंघन कर शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाया. नकली वक्फ गठित करने में इन लोगों का हाथ रहा है.(रिपोर्ट- विशाल सक्सेना)
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जानकारी के मुताबिक, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुखी सहित वफ्फ बोर्ड के अधिकारियों सहित कुल नौ लोगों पर केस दर्ज हुआ है.
अल्लामा जमीर नकवी की शिकायत पर अजीमनगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं.
शिकायतकर्ता जमीर नकवी ने बताया कि वक्फ संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है. न गिफ्ट की जा सकती है. यह न ट्रांसफर की जा सकती है और न रजिस्ट्री की जा सकती है. इसी प्रकार शत्रु संपत्ति भी किसी को नहीं दी जा सकती. लेकिन इन लोगों ने कानून का उल्लंघन कर शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाया. नकली वक्फ गठित करने में इन लोगों का हाथ रहा है.(रिपोर्ट- विशाल सक्सेना)
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First published: August 19, 2019, 6:18 PM IST