उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gang Rape) के मामले में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के मुकदमों की पैरवी करने वाले पैरोकार (रिप्रेजेंटेटिव) के ड्राइवर पर गुरुवार रात जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पैरोकार का आरोप है कि वह पीड़िता के वकील के सहायक अधिवक्ता से उन्नाव कचहरी से मिलकर गांव स्थित अपने घर लौट रहा था. तभी पांच हमलावरों ने पहले रास्ते में उसका घेराव किया. फिर रात में उसके घर पर चढ़कर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.
सुरक्षा के मद्देनजर पैरोकार का नाम न बताने की बात थानाध्यक्ष माखी राजबहादुर ने कही है. पीड़ित पैरोकार ने शुक्रवार को घटना की जानकारी से पुलिस अधीक्षक एमपी वर्मा को दी और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में कार्रवाई करने और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की. एसपी के निर्देश पर माखी थाने में पुलिस ने 3 नामजद और दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
माखी थानाध्यक्ष राजबहादुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर बालेंद्र सिंह, रोहित सिंह, धर्मेंद्र सिंह और दो अज्ञात निवासी गढ़ी माखी के विरुद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट और गाली-गलौज करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के जेल जाने और रायबरेली में हुए हादसे के बाद से सभी मुकदमों की पैरवी उनका रिश्तेदार ड्राइवर ही कर रहा है. मुकदमों के सिलसिले में उसका अक्सर उन्नाव कचहरी आना जाना रहता है. एसपी को दिए गए प्रार्थनापत्र में पैरोकार ने बताया है कि गुरुवार को भी वह पीड़िता के साथ घायल अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता से मिलने कचहरी में उनके कार्यालय पर गया था. वहां से घर लौटते समय रास्ते में उसका घेराव किया गया और फिर घर पर हमला किया गया.
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 28 अगस्त 2019 को बहुचर्चित उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) की पीड़िता के चाचा का बयान दर्ज किया था. इस मामले में बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) मुख्य आरोपी हैं. बयान की रिकॉर्डिंग अधूरी रही और वह दो सितंबर तक चलेगी. पीड़िता के चाचा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हे उत्तर प्रदेश के एक जेल से लाकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है. उन्हें 19 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.
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FIRST PUBLISHED : August 31, 2019, 23:20 IST