वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी सविल कोर्ट का निर्णय आने के बाद सभी पक्षों को अब 14 मई को ज्ञानवापी परिसर के गेट नंबर 4 पर सुबह 7.30 बजे बुलाया गया है. इसके बाद परिसर की वीडियोग्राफी का काम सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया जाएगा. सिविल कोट्र का निण्रय आने के बाद गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर और डीएम की बैठक हुई थी जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 14 मई को वीडियोग्राफी का काम सुबह 8 बजे शुरू किया जाएगा और इसके लिए दोनों पक्षों को शुक्रवार को नोटिस रिसीव करवाया गया.
गौरतलब है कि गुरुवार को वाराणसी सिविल कोट्र ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने मिश्रा के साथ विशाल सिंह को भी एडिशनल कोर्ट कमिश्नर के तौर पर अटैच किया है. कोर्ट ने मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी करने के आदेश देने के साथ ही दोनों तहखानों को खोल उसकी भी वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस दौरान सख्त लहजे में कहा कि ताला खोलो या फिर तोड़ाे लेकिन हर हाल में 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.
कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई थी और उनके वकील अभय यादव ने कहा था कि ये फैसला वे लीगल नहीं मानते. उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने उनकी दलीलों को पासऑन कर दिया. अब वे आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं. अब माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.
इस मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने बुधवार को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी पुलिस कमिश्नर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी सर्वे का विरोध या अड़चन पैदा करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए. किसी भी सूरत में कोई भी अवरोध पैदा न कर सके.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Gyanvapi Mosque, Varanasi news