वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का और समय दे दिया है. अब इस मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. वहीं इससे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को मामले से हटा दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्वे और वीडियोग्राफी से संबंधित जानकारी मीडिया में लीक की. इसके बाद उन पर ये कार्रवाई की गई है. अब अन्य कोर्ट कमिश्नर और प्रशासन को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय और मिल गया है.
विशेष आयुक्त ने लगाया आरोप
अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह के खिलाफ विशेष आयुक्त विशाल सिंह ने कोर्ट में लिखित शिकायत की थी. साथ ही उन्होंने कहा था कि अजय मिश्रा और सिंह दोनों ही इस पूरी कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मिश्रा मस्जिद के सर्वे के दौरान अपने साथ एक निजी फोटोग्राफर को भी परिसर में ले गए थे. इसी फोटोग्राफर ने फोटो और अन्य सूचनाएं मीडिया में लीक कर दीं.
इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है, ऐसे में जरूरी है कि जिला अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए. उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई जारी है. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई कर रही है क्योंकि वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को वहां के जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से ‘शिवलिंग’ मिला है.
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