वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में हिंदू पक्ष ने वाराणसी सिविल कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली है. हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले में देरी करने के लिए मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ऐसी याचिका लगाई गई है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है. वहीं मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में अब अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े 6 मामले चल रहे हैं, इनमें से 4 मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है. बाकी 2 मुकदमों में फिलहाल सुनवाई चल रही है. अब सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत एक साथ अपना फैसला सुनाएगी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तीनों मामलों में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं. वाराणसी में अभी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने और वीडियोग्राफी कराए जाने का कोई भी मामला अब हाईकोर्ट में पेंडिंग नहीं है. कोर्ट ने इससे संबंधित एक याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था. मंगलवार को जिन मामलों पर सुनवाई चल रही है यदि इन पर फैसला होता है तो अन्य चार मामलों को मिला कर सभी 6 मामलों में कोर्ट फैसला जल्द ही सुना सकता है.
इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को बेरिकेडिंग के दूसरे तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार के द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया. हिंदू पक्षकार के तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्षकार ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में अंदर जाने से यह कहते हुए रोका कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है.
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