वकील अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अगर फैसला वादी के पक्ष में आया तो एफआईआर दर्ज होगी
वाराणसी. श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था. इस मामले में कई सुनवाई के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो गई. जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. यदि ये फैसला वादी पक्ष के हक में आता है तो ओवैसी व सपा सुप्रीमो पर एफआईआर दर्ज होने के साथ 5 साल तक की सजा भी हो सकती है.
वकील अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे के द्वारा न्यायालय में 156-3 के तहत असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव व अन्य नेताओं के खिलाफ वाद दाखिल किया गया है. जहां कई सुनवाई के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी तय की गई है. इस दिन अदालत का फैसला आएगा.
उन्होंने बताया कि इस मामले में एविडेंस के तौर पर पेपर की कटिंग व लोगों के बयान को दर्ज कराया गया है. उन्होंने कहा कि यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी. इसके बाद थाने की ओर से पुलिस विवेचना करेगी. विवेचना करने के बाद यदि इन अभियुक्तों को दोषी पाया जाता है तो गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है.
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