रिपोर्ट-अभिषेक जायसवाल,वाराणसी
वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) केस से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.सुनवाई के बाद जिला जज ने कमीशन की कार्यवाही से जुड़े अधिकृत वीडियोग्राफी,फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट को सभी पक्षों को मुहैया कराने का आदेश दिया है.इसके साथ ही कोर्ट ने एक सप्ताह में इन रिपोर्ट पर सभी पक्षों से आपत्ति भी मांगी है.वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के इस फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है,कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान ज्ञानवापी परिसर में क्या कुछ दिखा ये सब कुछ जल्द ही अब सबके सामने आ जायेगा.इसके अलावा कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है.हिन्दू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सभी को फ़ोटो और वीडियो उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.
सबसे पहले केस के पोषणीयता पर हुई सुनवाई
मंगलवार के आदेश में जिला जज की अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि 26 मई को सबसे पहले 7-11 के तहत इस केस के पोषणीयता पर सुनवाई होगी.बताते चले कि सोमवार को इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 1991 के एक्ट के हवाला देकर इसे खारिज करने की मांग की थी.जिसपर हिन्दू पक्ष के वकील ने अपना तर्क रखा और कहा की ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट का नहीं बल्कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के अधिकार का है.
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सिविल जज के बजाय जिला जज की अदालत में सोमवार से इस मामले में सुनवाई की जा रही है.इस दौरान सिर्फ दोनों पक्षों के लोगों को ही कोर्ट रूम में जाने की अनुमति मिली है.
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