लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को गोमतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में गवाही के लिए न आने पर चित्रकूट की इस महिला के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की. गोमतीनगर पुलिस अब महिला को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश करेगी.
बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं. चित्रकूट की इस महिला ने गायत्री और छह अन्य लोगों पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला का आरोप था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा देकर नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया.
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इस मामले में पीड़ित परिवार को प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
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इस मामले में गायत्री प्रजापति समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. वहीं दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को गैंगरेप और पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया था.
गायत्री प्रजापति की ओर से इस सज़ा के खिलाफ अपील की गई, जिस पर लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने इसी मामले में पीड़िता की मां को गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन बार-बार के समन के बावजूद वह पेश नहीं हुई थी.
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