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Plastic Ban: अल्मोड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर सख्ती, पकड़े जाने पर 500 से लेकर ₹1 लाख का जुर्माना

अल्मोड़ा में इन दिनों नगर पालिका बाजार में घूम-घूम कर चेकिंग अभियान चला रही है. जहां से भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है ...अधिक पढ़ें

    रोहित भट्ट

    अल्मोड़ा. केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसको लेकर न्यूज़ 18 लोकल ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा बाजार की जांच-पड़ताल की तो पाया कि बाजार से कुछ हद तक सिंगल यूज प्लास्टिक कम हुआ है. लेकिन, अभी भी कुछ लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं जिसको देखते हुए नगरपालिका लगातार कार्रवाई कर रही है.

    अल्मोड़ा में इन दिनों नगर पालिका बाजार में घूम-घूम कर चेकिंग अभियान चला रही है. जहां से भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है उनका चालान किया जा रहा है. साथ ही, उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें. यदि दोबारा यह उनके पास पाया जाता है तो चालान किया जाएगा और सख्त  कार्रवाई की जाएगी. नगरपालिका अल्मोड़ा से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता है तो उससे अलग-अलग तरीके का जुर्माना वसूला जाएगा.

    अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक बना रहा है उसके ऊपर ₹5,00,000 का जुर्माना लगेगा. यदि कोई गाड़ी से बेचने के लिए लाता है तो उस पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना. वहीं, कोई दुकानदार अगर इसे बेचता है तो उसके ऊपर 1,00,000 रुपये का जुर्माना. यदि कोई ग्राहक या व्यक्ति प्लास्टिक लेकर जाता है तो उस पर 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना होगा.

    नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि शासन से लगातार निर्देश आ रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए. इसको लेकर नगरपलिका लगातार कार्रवाई कर रही है. बाजार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक कम हो रहा है, और जो लोग इसको भेज रहे हैं उन पर पालिका लगातार कार्रवाई कर रही है.

    अभी तक 381 लोगों पर किया गया चालान

    बता दें कि, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार ने लगभग 19 ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है, जिसे अब इस्तेमाल नहीं कर सकते.

    जिन सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है वो हैं- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इन्विटेशन कार्ड (शादी के कार्ड), सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर आदि हैं.

    Tags: Almora News, Single use Plastic, Uttarakhand news, Uttarakhand plastic ban

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