बीजेपी नेता धर्मांतरण पर कड़े कानून को पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा और सही फैसला बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम नेताओं की राय बंटी हुई है.
देहारादून. उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी. दरअसल उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर कानून कड़ा होगा. उत्तराखंड में धर्मांतरण कराने पर अब कड़ी सजा होगी. वहीं उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी कड़ा होगा. इसको लेकर सदन में विधेयक टेबल हो चुका है और पास होते ही कानून बन जाएगा. हालांकि धर्मांतरण कानून पर मुस्लिम नेताओं की राय बंटी हुई है.
धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक देवभूमि के लिए ये कानून जरूरी है, ताकि चीन और नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन खतरा न बने. वहीं बीजेपी नेता धर्मांतरण पर कड़े कानून को पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा और सही फैसला बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम नेताओं की राय बंटी हुई है.
उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर छिड़ी बहस
बीएसपी के विधायक सरबत करीम अंसारी कानून को सही मानते हैं, जबकि कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के मुताबिक हर धर्म की व्यवस्था है, लेकिन बीजेपी ये सब समाज को बांटने के लिए कर रही है. बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण का कानून अब उत्तर प्रदेश से भी सख्त होगा और सरकार ने देवभूमि के लिए कड़ा कानून तैयार कर लिया है. हालांकि उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ी है, कांग्रेस भी इस मामले में खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती, जबकि सरकार का स्टैंड साफ है कि देवभूमि में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
बन सकते हैं ये कानून
1. जबरन धर्म परिवर्तन पर 2 से 7 साल तक जेल और 25 हजार जुर्माना होगा.
2. अवयस्क महिला, एससी, एसटी के धर्म परिवर्तन पर 2 से 10 साल तक सजा.
3. सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक जेल, 50 हजार जुर्माना होगा.
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