उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट के सामने 20 प्रस्ताव आए, जिसमें कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई. कैबिनेट में लाए गए 2 प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई. कैबिनेट में प्रांतीय पुलिस की नियमावली को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही सरकार ने 108 सेवा चलने वाली कंपनी के साथ 31 मार्च 2019 तक करार रखने पर भी मंजूरी दी है. आयुष विभाग के डॉक्टरों का वेतन 11 हज़ार रुपये प्रति महीने तक बढ़ा दिया गया है. साथ ही चिकित्सा सेवा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की गई. अस्पताल में 54 तरह की जांच गोल्डन कार्ड के जरिए अब मुफ्त होगी. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी राजकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी.
कैबिनेट के फैसले -
* उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस रक्षा के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, दलनायक, गुलनायक के सेवा नियमवाली को प्रख्यापित किया गया.
* हरिद्वार में होटल अलकनन्दा के समीप भूमि 1 लाख 19 हजार वर्ग फीट के लैंड यूज को बदलकर मेला भूमि से व्यवसायिक भूमि में किया गया.
* राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारक को अब कुल 54 की संख्या में निःशुल्क जांच की सुविधा दी जाएगी.
* उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रसाधन विभाग में कुल 27 पद के अतिरिक्त 25 पद बढ़ाए गए.
* राज्य में कार्यरत 11651 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले वार्षिक 5 हजार रुपयों के अतिरिक्त प्रतिमाह और 1 हजार रुपयों की वृद्धि की गई.
* आशा फेसिलेटर को प्रति भ्रमण 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया.
* आयुष विभाग में कार्य करने वाले संविदा डॉक्टर को दी जाने वाले धनराशि को बढ़ाया गया. सुगम में 36 हजार से 45 हजार, दुर्गम में 40 हजार से 50 हजार , अति दुर्गम में 44 से 55
हजार किया गया.
* कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से प्राप्त होने वाली आय को व्यय करने का अधिकार कॉर्बेट फाउंडेशन को दिया गया. यह व्यय वन जीवों के संरक्षण पर होगा.
* कामचलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत 124 में से 101 रिक्त पदों पर भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया. जिलाधिकारी को 6 सप्ताह एवं अधिक दिनों के लिए शासन या कमिश्नर को भर्ती
का अधिकार दिया गया. यह व्यवस्था लोक सेवा आयोग से प्राप्त पदों तक होगा.
* उत्तराखंड सूक्ष्म लघु मध्यम नीति में संशोधन 31 मार्च 2020 तक की नीति को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक प्रभावी किया गया.
* चिकित्सा सेवा में राजकीय एवं दंत चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में कार्य करने की पुरानी व्यवस्था लागू की गई. यह अब अनिवार्यता की जगह वैकल्पिक होगा.
* संविदा पर कार्मिक रखने का प्रतिबंध चिकित्सा सेवा में आकस्मिकता को देखते हुए 1 वर्ष की छूट दी गई. यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होगी.
* भारत सरकार की गेहूं खरीद समर्थन मूल्य 1840 रुपये को स्वीकार किया गया.
* स्कूल एडाप्टेशन नीति बनाई गई. खराब स्थिति के स्कूल औद्योगिक संस्था गोद लेकर संचालित कर सकेंगे. यह व्यवस्था डी.एम. के अधीन बनाई गई समिति की देखरेख में होगी.
* उत्तराखं- उत्तरप्रदेश नारकोटिक्स ड्रग नियामवली 1986 , आदेश 2002 की धारा में संशोधन करके लाइसेंस फीस बढ़ाई गई.
* राजकीय सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज शोध संस्थान अल्मोड़ा के लिए भारतीय चिकित्सा पद में स्वीकृत 2 पद को बढ़ाकर 3 पद किया गया. बढ़ाए गए पद पर अनाटोमी, फिजियोलॉजी
एवं बायोकेमिस्ट्री विषयक होंगे.
* 108 सेवा के टेंडर 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया.
* राज्य औषधी पुनर्गठन ढांचे को मंजूरी, 25 पद नए सृजित किए गए.