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ऊर्जा प्रदेश की जनता को 'बिजली' का झटका, पहली बार बढ़े इतने दाम, 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ प्लान

उत्तराखंड के लोगों को बिजली बिल का झटका लगा है.

उत्तराखंड के लोगों को बिजली बिल का झटका लगा है.

Electricity Rate in uttarakhand: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साल 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ प्लान घोषित किया है. इ ...अधिक पढ़ें

देहरादून. उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश को बिजली के दामों में बड़ा झटका लगने जा रहा है. यह पहला मौका है जब बिजली के दामों में 09.6 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली का भार घरेलू उपभोक्ता पर पड़ने जा रहा है. इस बार ऊर्जा के निगमों ने आयोग से बिजली की कीमत को 27 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की थी.

दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साल 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ प्लान घोषित किया है. इस टैरिफ प्लान में सबसे ज्यादा बिजली के बढ़े दामों की मार आम जनता पर पड़ने जा रही है, जो घरेलू उपभोक्ता हैं. डोमेस्टिक कंज्यूमर पर प्रति यूनिट पर 5 से 40 पैसे तक अलग-अलग स्लैब में बिजली के दाम बढ़े हैं. वहीं, कमर्शियल कंज्यूमर के लिए 30 से 80 पैसे तक बिजली के दामों में इजाफा हुआ है. जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में भी 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है.

रेलवे को भी लगा झटका
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ प्लान के मुताबिक, सबसे ज्यादा रेलवे के लिए प्रति यूनिट 1.20 रुपये का इजाफा किया गया है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ में केवल मछली पालकों को राहत दी गई है और उनको कमर्शियल स्लैब से हटाकर एग्रीकल्चर में रखा गया है. वहीं, ऑनलाइन और बिल जेनरेट के 10 दिनों के अंदर में बिल जमा करने पर भी कंज्यूमर के लिए राहत इस टैरिफ में रखी गई है. ऑनलाइन बिल जमा करने वालों को 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी. साथ ही 10 दिनों के अन्दर बिल जमा करने वालों को एक फीसदी की छूट दी गई है.

लगातार महंगाई की मार के बाद अब बिजली का यह नया टैरिफ भी आम जनता पर कहर बन कर टूटेगा. वहीं, इस मामले में टेक्निकल मेम्बर एमके जैन का कहना है कि इस बार बाजार में बिजली के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिसका बड़ा कारण गैस की कीमतों का बढ़ना है. वहीं, इंडस्ट्री में बिजली की कटौती हुई, तो यूपीसीएल पर कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

Tags: Dehradun news, Electricity Bills, Electricity Department, Electricity prices

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