देहरादून सीबीआई कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1988 बैच के IRS अधिकारी श्वेताभ सुमन को 7 साल की सज़ा सुनाई है.
देहरादून सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1988 बैच के IRS अधिकारी श्वेताभ सुमन को 7 साल की सज़ा सुनाई है. सुमन पर 3,50,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह जुर्माना राशि उतनी है जितनी श्वेताभ सुमन ने ग़लत तरीकों से अर्जित की थी. सुमन के साथ ही उनकी मां और जीजा और एक सहयोगी को भी सज़ा सुनाई गई है.
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सीबीआई ने श्वेताभ सुमन के ख़िलाफ़ 2005 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. उनके देहरादून स्थित आवास पर जब छापा मारा गया था तब वह आयकर विभाग में अपर आयुक्त के तौर पर तैनात थे.
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सीबीआई अदालत ने अलग-अलग धाराओं में श्वेताभ सुमन को सात साल और पांच साल कैद की सज़ा सुनाई हैं. पहले मामले में उन पर साढ़े तीन करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जिसे न देने पर उन्हें 18 महीने जेल में और काटने पड़ेंगे. दूसरी सज़ा में पांच साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है जिसे न चुकाने पर दो महीने और जेल में काटने पड़ेंगे.
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सीबीआई अदालत ने श्वेताभ सुमन के जीजा अरुण कुमार और एक सहयोगी राजेंद्र विक्रम सिंह को चार- चार साल कैद और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर चार महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी.
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श्वेताभ सुमन की मां गुलाब देवी के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें एक साल की सज़ा सुनाई गई है. सज़ा सुनने के बाद श्वेताभ सुमन ने इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही.
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