देहरादून जेल में बंद कई कैदियों ने लॉकडाउन में घर जाने से किया इनकार.
देहरादून. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को 6 माह की पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए. इसके तहत देहरादून से भी उन कैदियों को छोड़ा गया, जो राज्य के रहने वाले हैं. लेकिन बाहरी राज्यों के कैदियों की रिहाई लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए रोक दी गई. लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि कई कैदियों ने घर जाने से मना कर दिया हैं. इनमें से दो कैदी तो ऐसे भी थे, जिनके घरवालों ने ही उन्हें आने से रोक दिया.
घर नहीं गए तो भेजना पड़ा जेल
सुप्रीम कोर्ट से मिली छूट के बाद जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर कई बातें सामने आई हैं. देहरादून जेल प्रशासन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 172 कैदियों को छोड़ने की लिस्ट बनाई गई थी. इनमें से 135 कैदी ही पैरोल पर घर गए थे, बाकी ने घर जाने से मना कर दिया. वहीं कुछ कैदियों को उनके घरवालों ने ही आने से मना कर दिया. इस कारण ऐसे कैदियों को मजबूरी में वापस जेल भेजना पड़ा. इस बारे में सिविल जज नेहा कुशवाह ने बताया कि अन्य राज्यों के कैदियों को लॉकडाउन में घर छोड़ने की दिक्कत को देखते हुए रिहा नहीं किया गया था. वहीं जिनको घरवालों ने घर नहीं आने दिया उन्हें वापस जेल भेजने पड़ा.
पैरोल पर निकलने का उठाया 'लाभ'
एक तरफ जहां बाहरी कैदियों को पैरोल मिलने के बावजूद जेल प्रशासन उनके घर नहीं भेज पाया है, वहीं कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो पैरोल पर बाहर आकर लॉकडाउन का 'लाभ' उठाने की फिराक में भी लगे हैं. बताया गया कि पैरोल पर बाहर आए एक कैदी ने तो चोरी की घटना तक को अंजाम दे डाला है. इससे पुलिस-प्रशासन चौकस हो गया है. हरिद्वार के झबरेड़ा इलाके में पैरोल पर घर आए कैदी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पैरोल पर बाहर आए इन कैदियों की हरकत पुलिस के लिए सरदर्दी बन गई है. डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर सख्ती दिखाई जाएगी. उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा.
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