सरकार बताये डेंगू की रोकथाम के लिये अब तक क्या किया: हाईकोर्ट

Uttarakhand Highcourt Pic
उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ड की खंडपीठ ने राज्य सरकार से चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.देहरादून निवासी अधिवक्ता रोहित ध्यानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये पर्याप्त इंतजाम नहीं किये जा रहे हैं.
- ETV UP/Uttarakhand
- Last Updated: October 21, 2016, 4:24 PM IST
उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ड की खंडपीठ ने राज्य सरकार से चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
देहरादून निवासी अधिवक्ता रोहित ध्यानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये पर्याप्त इंतजाम नहीं किये जा रहे हैं. अब तक राज्य में नौ सौ से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं.
मीडिया की खबरों और आरटीआई के जरिये मिली सूचना को आधार बनाकर ये जनहित याचिका दायर की गई है.याचिकाकर्ता का कहना है कि डेंगू का लार्वा नष्ट करने के लिये जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं.
सरकारी विभाग सिर्फ केरोसिन के जरिये फॉगिंग कर रहे हैं इससे लार्वा नष्ट नहीं होता. एडल्टीसाइड के जरिये छिड़काव होगा तभी खतरनाक वायरस को नष्ट किया जा सकता है.मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीकेबिष्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. इस जवाब में सरकार को बताना होगा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये जिम्मेदार विभागों ने अब तक क्या कदम उठाये हैं.
देहरादून निवासी अधिवक्ता रोहित ध्यानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये पर्याप्त इंतजाम नहीं किये जा रहे हैं. अब तक राज्य में नौ सौ से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं.
मीडिया की खबरों और आरटीआई के जरिये मिली सूचना को आधार बनाकर ये जनहित याचिका दायर की गई है.याचिकाकर्ता का कहना है कि डेंगू का लार्वा नष्ट करने के लिये जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं.
सरकारी विभाग सिर्फ केरोसिन के जरिये फॉगिंग कर रहे हैं इससे लार्वा नष्ट नहीं होता. एडल्टीसाइड के जरिये छिड़काव होगा तभी खतरनाक वायरस को नष्ट किया जा सकता है.मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीकेबिष्ट की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. इस जवाब में सरकार को बताना होगा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये जिम्मेदार विभागों ने अब तक क्या कदम उठाये हैं.