एनएच-74 घोटाला: निलंबित आईएएस ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

सिविल न्यायालय, नैनीताल
इससे पहले निलंबित आईएएस पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.
- News18 Uttarakhand
- Last Updated: October 27, 2018, 11:31 AM IST
एनएच- 74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में फंसे आईएएस पंकज पांडे ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. निलंबित आईएस ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि इससे पहले पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन तब कोर्ट ने उनको निचली अदालत में याचिका दाखिल करने को कहा था. एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आईएस पंकज पांडे का नाम आने के बाद सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था. एसआईटी की गिरफ्तारी से बचने के लिए आईएस पंकज पांडे ने कोर्ट की शरण ली है. अब कोर्ट 30 अक्टूबर को पूरे मामले पर सुनवाई करेगा.
इससे पहले बीते बुधवार को एनएच- 74 भूमि मुआवजा घोटाला केस में पांच आरोपियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई. हाईकोर्ट की एकलपीठ अन्य आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगी. उधमसिंहनगर में 500 करोड़ का घोटाला सड़क चौड़ीकरण के दौरान सामने आया था. इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने डीपी सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पिछले दिनों निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
ये भी पढ़ें - निकाय चुनाव: पार्टी के बागी नेता नामांकन वापस ले लेंगे: BJPएनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में पांच लोगों को हाईकोर्ट से जमानत
बता दें कि इससे पहले पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन तब कोर्ट ने उनको निचली अदालत में याचिका दाखिल करने को कहा था. एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आईएस पंकज पांडे का नाम आने के बाद सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था. एसआईटी की गिरफ्तारी से बचने के लिए आईएस पंकज पांडे ने कोर्ट की शरण ली है. अब कोर्ट 30 अक्टूबर को पूरे मामले पर सुनवाई करेगा.
इससे पहले बीते बुधवार को एनएच- 74 भूमि मुआवजा घोटाला केस में पांच आरोपियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई. हाईकोर्ट की एकलपीठ अन्य आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगी. उधमसिंहनगर में 500 करोड़ का घोटाला सड़क चौड़ीकरण के दौरान सामने आया था. इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने डीपी सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पिछले दिनों निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.
ये भी पढ़ें - निकाय चुनाव: पार्टी के बागी नेता नामांकन वापस ले लेंगे: BJPएनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में पांच लोगों को हाईकोर्ट से जमानत