चितई मंदिर में डीएम अल्मोडा द्वारा जारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक.
नैनीताल. उत्तराखंड के अल्मोड़ा (Almora) के चितई मंदिर (Chittai temple) में डीएम अल्मोडा द्वारा जारी प्रबंधक कि नियुक्ति के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आगे कोई भी कदम ना उठाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मामले पर अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सचिव पर्यटन और डीएम अल्मोड़ा को दस्ती नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष 26 फरवरी तक कोर्ट में रखने को कहा है. दरअसल, चितई मंदिर में ट्रस्ट बनाने की मांग वाली दीपक रुवाली की जनहित याचिका पर मार्च 2020 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चितई मंदिर में कमेटी बनाने का आदेश दिया था. इसके बाद पूजारी परिवार की संध्या पंत ने हाईकोर्ट में पूनर्विचार याचिका दाखिल की.
याचिका में कहा गया कि ये मन्दिर उनके परिवार द्वारा स्थापित किया गया है. लिहाजा यहां का प्रबंधन सरकारी नहीं हो सकता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 100 साल पूराने प्रमाण दाखिल किए. 19 नवम्बर 2020 को हाईकोर्ट ने पूजारी परिवार को 6 महिने के भीतर शिविल न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने अधिकार साबित करने का आदेश दिया और आदेश आने तक डीएम अल्मोड़ा प्रबंध कमेटी बनाने का निर्देश दिए.
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
इस आदेश के बाद संध्या पंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि निचली अदालत के फैसले आने तक सरकारी कमेटी का गठन का आदेश गलत है, उसको निरस्त किया जाए. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए तो इसी साल 21 जनवरी को डीएम अल्मोड़ा द्वारा मंदिर में प्रबंधक नियुक्त करने और सुरक्षा गार्ड़ के लिए विज्ञापन जारी कर दिया. इस विज्ञापन को संध्या पंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मामला लंबित होने के बाद भी डीएम ने कमेटी के लिए विज्ञापन जारी किया जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनौती दी है. अब कोर्ट ने रोक लगाई है तो पहले जैसी स्थिति बन गयी है.
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